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खेवट नंबर

जमाबंदी क्या है ? ( विल्सन ग्लौसरी के अनुसार)

किसी estate गांव या जिला के राजस्व आकलन की बंदोबस्ती का विवरण . एक जिला या राजस्व गांव का रेंट रौल . किसी राजस्व गांव के होल्डिंग की पंजी . एक विवरण जो यह दर्शाता हो की भू-राजस्व लगान कितना है और इसका किस तरह से आकलन किया गया है. किसानों के साथ वार्षिक बंदोबस्ती का राजस्व का विवरण . ( रैयतवाड़ी सेटेलमेंट में) बंगाल(बिहार बंगाल उड़ीसा) में जमाबंदी में रैयत का नाम, उसकी जोत ,भूमि का प्रकार , उसका विस्तार, प्रति बीघा भू राजस्व, कुल लगान अन्य शेष जिसका भुगतान रैयत द्वारा जमींदार को किया जाना है का विवरण दर्ज रहता है.

मन्दिर- मस्जिद , मठ को मिलने वाली वार्षिकी (Annuity) क्या है ?

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जमींदारी उन्मूलन के दौरान वैसे ट्रस्ट मठ मन्दिर-मस्जिद जिन्हें इस उदेश्य से मध्यवर्ती बनाया गया था कि, वे इससे होनेवाली आय से धर्मार्थ एवं परोपकार का कार्य करेंगे; का भी ख्याल रखा गया है . बी0 एल0 आर0 एक्ट एवं इसके तहत बनी नियमावली में इस हेतु प्रावधान किये गये हैं. अधिनियम में इसे परिभाषित करते हुये कहा गया है कि, रचनात्मक ट्रस्ट जिसका गठन लोक-उदेश्य, परोपकार या धार्मिक प्रकृति का हो जिसे हिन्दू,  मुस्लिम,  क्रिश्चन , बौद्ध या किसी अन्य धर्म का (Charitable Endowment ) धर्मार्थ बन्दोबस्ती हो, वह वार्षिकी (Annuity) का हकदार होगा.              परन्तु समाहर्ता धारा 4 (एच) के तहत जाँच कर लेगा कि इसका गठन 1.1.46 के पहले हुआ था अथवा नहीं. जाँच मे सही पाये जाने पर यदि ट्रस्ट की कोई जमींदारी है या वह मध्यवर्ती है तो कमपन्सेशन अफसर कुल वैसी आय की गणना करेगा जो पूर्णतः परोपकार या धर्मार्थ व्यय किया जाता है. इसी गणना के आधार पर मन्दिर- मस्जिद , मठ एवं ट्रस्ट को मिलने वाली वार्षिकी(Annuity) निर्धारित की जाती है. निर्धारित राशि प्रत्येक वर्ष इन्हें पेंशन की तरह भुगतान किया जाना है.

भू-खंड खरीदने के पहले क्या देखें

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शहरी क्षेत्र मे॑ जमिन खरिदने से पहले कुछ जाँच-पङताल कर लेनी जरूरी है.  बिक्रेता से निम्ना॑कित सूचनाये प्राप्त कर लेनी चाहिये -  1.राजस्व गाँव का नाम  एवम् थाना नंबर  2.खाता नंबर  3.प्लाट नंबर  इतनी सूचना लेकर खतियान का नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर लेनी चाहिये. खतियान में यदि वह भू-खंड किसी रैयत विशेष के नाम पर दर्ज है तो ठीक है, परन्तु खतियान यदि निम्नांकित नामों पर दर्ज है- 1.गैर-मजरूआ आम  या अनाबाद सर्व साधारण  2.गैर-मजरूआ मालिक/खास या अनाबाद बिहार सरकार   3.कैसर-ऐ-हिन्द  4.बकाश्त/ख़ुदकाश्त  5.मोकर्रिदार  6.जिला परिषद  7.नगर परिषद  8.वन विभाग या सारकार का कोई अन्य विभाग  तो ऐसी भूमि को क्रय करने से बचना चाहिये. बिक्रेता से जमीन का लगान रसीद लेकर उसका सत्यापन जमाबंदी-पंजी(जो अब आन लाईन भी उपलब्ध है ) से कर लेनी चाहिये. लगान रसीद और जमाबंदी बिक्रेता के नाम से होनी चाहिये.यदि लगान रसीद और जमाबंदी बिक्रेता के दादा या पिता के नाम है तो पुनः सावधान होने  की आवश्यकता है. इससे भविष्य मे बँटवारा का विवाद और इससे  उदभुत  होनेवाले स्वत्व वाद(Title suit) में

जमाबंदी पंजी ऑन लाइन कैसे देखें (how to see your jamabandi online)

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बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. अब कोई भी रैयत अपनी जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन देख सकता है. जमाबंदी देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है  http://164.100.150.10/BiharBhumi इसके बाद एक विंडो खुलेगा   .इसकी बांयी ओर कुछ आप्शन इस प्रकार दिखेगें इनमे से  "जमाबंदी पंजी देखें" को क्लिक करेंगें. तब बिहार का नक्शा सामने खुलेगा . नक़्शे पर उस जिले पर जाकर क्लिक करेंगें जंहा की जमाबंदी देखनी है. जिले को नक़्शे पर क्लिक करने के बाद जिला का  नक्शा सामने खुलेगा . अब सम्बंधित ब्लाक पर किल्क करना है.इसके बाद फिर एक विंडो खुलेगा जिसमे कई सूचनाएं भरनी है इसमें हल्का और राजस्व गांवों का नाम ड्राप-डाउन मीनू से सलेक्ट करना जरूरी है. इसके बाद निम्नान्किर सूचनाएं भरनी है.  भाग बर्तमान          पृष्ट संख्या   बर्तमान           रैयत नाम से खोजे   प्लाट नंबर से खोजे   खाता नंबर से खोजे    समस्त पंजी-२ को नाम के अनुसार देखें जमाबन्दी संख्या से खोजे   यदि इनमे से कोइ भी जानकारी न हो तब अंतिम आप्शन समस्त पंजी -२ को 

जमाबंदी (jamabandi)

जमाबंदी बिहार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण अद्यतन राजस्व अभिलेख है. सामान्य भाषा में जमाबंदी का तात्पर्य एक रैयत द्वारा धारित भूमि का विवरण एक जगह दर्ज कर कुल रकबा और दिए जाने वाले लगान के ब्योरे से है. जिस पंजी में यह विवरण दर्ज होता है उसे जमाबंदी पंजी कहते है . जमाबंदी पंजी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे प्रत्येक उस व्यक्ति  को जानना चाहिए जिसके पास किसी भी भूखंड का मालिकाना हक है                १-जमाबंदी पंजी में वर्तमान में किसी भुधारी  / रैयत द्वारा धारित भूखंड  तथा उसपर  लिए जानेवाले लगान का विवरण दर्ज  रहता है                २-जमाबंदी पंजी के आधार पर ही  किसी भुधारी  / रैयत को लगान रसीद दिया जाता है इसे रजिस्टर-२ भी कहते है.                 ३-एक राजस्व गाँव का एक जमाबंदी पंजी होता है . रैयतों की संख्या अधिक होने पर इस पंजी के एक से अधिक वोलउम भी होते है                 ४-इसमें गैर-मजरूआ आम/मालिक/खास , बेलगान, काबिल लगान  एवम बा-काश्त / खुद-काश्त  भूमि का विवरण नहीं रहता है. परन्तु जब सक्षम प्राधिकार द्वारा ऐसी भूमि का लगान निर्धारित कर दिया जाता है ,तब  उस आदेश

अपना खतियान कैसे देखें (how to see your khatiyan)

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बिहार में खतियान का नक़ल जिले के अभिलेखागार से प्राप्त किया जा सकता है. आवेदन और अावश्यक शुल्क जमा कर कोई भी व्यक्ति, किसी भी जमीन का नक़ल प्राप्त कर सकता है . आवेदन देने और शुल्क जमा करने को कचहरी की भाषा में चिरकूट दाखिल करना कहते है. चिरकूट दाखिल करने के लिये राजस्व गाँव का नाम, थाना नम्बर ,खाता नंबर और प्लॉट नंबर जानना अनिवार्य है.पहले हस्त-लिखित नक़ल निर्गत किया जाता था परन्तु अब अभिप्रमाणित छायाप्रति दी जाती है, जिसपर तीन सरकारी कर्मी का हस्ताक्षर रहता है . खतियान के सबसे उपर राजस्व गाँव का नाम , थाना का नाम (राजस्व थाना ) ,थाना संख्या , परगना का नाम ,तौजी संख्या ,स्वत्वधारी जमींदार मध्यवर्ती का नाम और खेवट संख्या(केवल कैडेस्टल सर्वे खतियान में ) रहता है .इसके नीचे ग्यारह कालम बने रहते है, जिसमें निम्नांकित सूचनाऐ रहती हैं                              पहले  कालम में खाता संख्या होता है.                              दुसरे कालम में खाताधारी/अभिधारी का नाम , पिता का नाम , जाती और पता रहता है.                              तीसरे कालम में खेसरा संख्या (प्लॉट नंबर)रहता है.        

अपना भू अभिलेख कैसे देखें (land record : bihar. how to see your land record)

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  बिहार सरकार के राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट के इस लिंक http://lrc.bih.nic.in/RoR.aspx पर आप अपने भूमि का विवरण देख सकते है . इस लिंक पर बिहार का नक्शा मिलेगा, जिसपर सभी जिले अंकित है . किसी जिले पर क्लिक करने पर एक विंडो खुलता है जिसमे सभी अंचलों के नाम रहते है. इसमें से अंचल चयन करने के बाद बांयीं ओर उस अंचल के मौजों के नाम दिखेंगे.                                                                             इसके बाद अभिलेख देखने के लिए पांच  विकल्प आएंगे यदि मौजा (राजस्व गाँव/गाँव) के समस्त रैयतों (भू-धारी/landholder) का नाम, खाता संख्या, प्लाट नम्बर जानना चाहते है तो पहले विकल्प पर क्लिक कर फिर नीचे "खाता खोजें को क्लिक करें . यदि आपको अपने जमीन का कुछ भी पता नहीं तो इस विकल्प को सलेक्ट कर अपने नाम पर दर्ज भूमी का विवरण देख सकते है , इतना ही नहीं आप इससे गाँव के किसी भी व्यक्ति  द्वारा धारित जमीन  का विवरण देख सकते हैं . शेष  विकल्पों में यदि आपको खाता  खेसरा या रैयत का नाम पता हो तो उसे अंकित कर आप भू अभिलेख देख सकते हैं . जो निम्न  रूप में देखा और प्रिंट आउट लिया जा