खतियान (khatiyan)
खतियान को रिकॉर्ड ऑफ़ राईट या अधिकार अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है . बी० टी० एक्ट १८८५ के प्रावधानों के अलोक में 1900 इस्वी से 1915 इस्वी के बीच बिहार/बंगाल के सभी जिलों में सर्वे का काम हुआ . इसे cadestral survey भी कहते है . यह सर्वे एक I.C.S अधिकारी के पर्यवेक्षण में हुआ जो settlement officer कहलाता था. सर्वे के बाद प्रत्येक जिले का एक settlement report प्रकाशित किया गया जो Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District के रूप में जाना जाता है
. इसमे सर्वे का सार , सर्वे की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां है .
. इसमे सर्वे का सार , सर्वे की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां है .
सर्वे का मुख्य उदेश्य खतियान तैयार कर रैयतों के अधिकारों का एक अभिलेख बनाना था. खतियान में मुख्य रूप से निम्नांकित सूचनाएं थी.
1. प्लाट नम्बर
2 . खाता नंबर
3.रकबा (area)
4.भूमि की किस्म
5.उस पर स्थित माकन/पेड़ /मंदिर/मस्जिद/कब्रिस्तान/गिरजाघर /सड़क इत्यादी का विवरण
6.प्लाट की चौहदी(boundary)
7.जमींदार का नाम
8.रैयत का नाम
9.रैयत के पिता का नाम
10. जात एवं सकुनत
11. तौजी नम्बर
12.गाँव का नाम
13. थाना का नाम (राजस्व थाना )
14.थाना नम्बर
15.परगना
16.लगान नगदी / भावली
खतियान की तीन प्रतियाँ प्रकाशित की गई . एक रैयत को , एक जमींदार को , और एक प्रति अभिलेखागार में रखी गयी. जिन जिलों में रीविजनल सर्वे नहीं हुआ है ,वंहा cadestral सर्वे ही मान्य है. खतियान की प्रति सभी जिलों के अभिलेखागर में सुरक्षित है. यंहा कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि के खतियाँ की नक़ल या सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है . कुछ लोगों को भ्रम रहता है की वे केवल अपनी ही जमीन का नकल प्राप्त कर सकते है ,पर ऐसा नहीं है .
1. प्लाट नम्बर
2 . खाता नंबर
3.रकबा (area)
4.भूमि की किस्म
5.उस पर स्थित माकन/पेड़ /मंदिर/मस्जिद/कब्रिस्तान/गिरजाघर /सड़क इत्यादी का विवरण
6.प्लाट की चौहदी(boundary)
7.जमींदार का नाम
8.रैयत का नाम
9.रैयत के पिता का नाम
10. जात एवं सकुनत
11. तौजी नम्बर
12.गाँव का नाम
13. थाना का नाम (राजस्व थाना )
14.थाना नम्बर
15.परगना
16.लगान नगदी / भावली
खतियान की तीन प्रतियाँ प्रकाशित की गई . एक रैयत को , एक जमींदार को , और एक प्रति अभिलेखागार में रखी गयी. जिन जिलों में रीविजनल सर्वे नहीं हुआ है ,वंहा cadestral सर्वे ही मान्य है. खतियान की प्रति सभी जिलों के अभिलेखागर में सुरक्षित है. यंहा कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि के खतियाँ की नक़ल या सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है . कुछ लोगों को भ्रम रहता है की वे केवल अपनी ही जमीन का नकल प्राप्त कर सकते है ,पर ऐसा नहीं है .
Sir mare pardada ke naam se 25 acar zamin ka purana khatiyan hai kaya ye zamin ka rasid kar jayege iske liye kis adhikari se samprk kare
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ReplyDeleteCan i get details of cadestral survey of patna city
ReplyDeleteसर मुझे cs survey वाला खतियान अररिया district के बागनगर गांव के थाना नंबर 280 मौजा बागनगर है जिसका मुझे सीएस खतियान निकालना है परंतु अररिया और पूर्णिया के अभिलेखागार में यह उपलब्ध नहीं है कहा जाता है की सब बर्बाद हो गया है कैसे उपलब्ध हो सकता है कृपा करके बताएं
ReplyDeleteजमींदार और रजत में क्या अंतर है
ReplyDeleteबिहार के सारण जिला मे कैडस्ट्रल सर्वे तथा रिविजनल सर्वे कब -कब हुआ । क्या रिविजनल सर्वे के बाद कैडस्ट्रल सर्वे खतियान अमान्य हो गया?
ReplyDeleteकैडस्ट्रल सर्वे खतियान मे क और ख दो व्यक्ति के नाम से एक प्लाट था तथा रिविजनल सर्वे खतियान मे सिर्फ क व्यक्ति का ही नाम अंकित है तो प्लाट पर किसका अधिकार होगा? कृपया मुझे बताइए ।
ReplyDeleteTauji number kise kehte hai
ReplyDeleteCastral खात्यान कहा मिलेगा अररिया जिला की
ReplyDeleteBihar Khatiyan Kaise Nikale 2024
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