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जमाबंदी (jamabandi)

जमाबंदी बिहार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण अद्यतन राजस्व अभिलेख है. सामान्य भाषा में जमाबंदी का तात्पर्य एक रैयत द्वारा धारित भूमि का विवरण एक जगह दर्ज कर कुल रकबा और दिए जाने वाले लगान के ब्योरे से है. जिस पंजी में यह विवरण दर्ज होता है उसे जमाबंदी पंजी कहते है . जमाबंदी पंजी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे प्रत्येक उस व्यक्ति  को जानना चाहिए जिसके पास किसी भी भूखंड का मालिकाना हक है                १-जमाबंदी पंजी में वर्तमान में किसी भुधारी  / रैयत द्वारा धारित भूखंड  तथा उसपर  लिए जानेवाले लगान का विवरण दर्ज  रहता है                २-जमाबंदी पंजी के आधार पर ही  किसी भुधारी  / रैयत को लगान रसीद दिया जाता है इसे रजिस्टर-२ भी कहते है.                 ३-एक राजस्व गाँव का एक जमाबंदी पंजी होता है . रैयतों की संख्या अधिक होने पर इस पंजी के एक से अधिक वोलउम भी होते है                 ४-इसमें गैर-मजरूआ आम/मालिक/खास , बेलगान, काबिल लगान  एवम बा-काश्त / खुद-काश्त  भूमि का विवरण नहीं रहता है. परन्तु जब सक्षम प्राधिकार द्वारा ऐसी भूमि का लगान निर्धारित कर दिया जाता है ,तब  उस आदेश

अपना खतियान कैसे देखें (how to see your khatiyan)

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बिहार में खतियान का नक़ल जिले के अभिलेखागार से प्राप्त किया जा सकता है. आवेदन और अावश्यक शुल्क जमा कर कोई भी व्यक्ति, किसी भी जमीन का नक़ल प्राप्त कर सकता है . आवेदन देने और शुल्क जमा करने को कचहरी की भाषा में चिरकूट दाखिल करना कहते है. चिरकूट दाखिल करने के लिये राजस्व गाँव का नाम, थाना नम्बर ,खाता नंबर और प्लॉट नंबर जानना अनिवार्य है.पहले हस्त-लिखित नक़ल निर्गत किया जाता था परन्तु अब अभिप्रमाणित छायाप्रति दी जाती है, जिसपर तीन सरकारी कर्मी का हस्ताक्षर रहता है . खतियान के सबसे उपर राजस्व गाँव का नाम , थाना का नाम (राजस्व थाना ) ,थाना संख्या , परगना का नाम ,तौजी संख्या ,स्वत्वधारी जमींदार मध्यवर्ती का नाम और खेवट संख्या(केवल कैडेस्टल सर्वे खतियान में ) रहता है .इसके नीचे ग्यारह कालम बने रहते है, जिसमें निम्नांकित सूचनाऐ रहती हैं                              पहले  कालम में खाता संख्या होता है.                              दुसरे कालम में खाताधारी/अभिधारी का नाम , पिता का नाम , जाती और पता रहता है.                              तीसरे कालम में खेसरा संख्या (प्लॉट नंबर)रहता है.        

अपना भू अभिलेख कैसे देखें (land record : bihar. how to see your land record)

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  बिहार सरकार के राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट के इस लिंक http://lrc.bih.nic.in/RoR.aspx पर आप अपने भूमि का विवरण देख सकते है . इस लिंक पर बिहार का नक्शा मिलेगा, जिसपर सभी जिले अंकित है . किसी जिले पर क्लिक करने पर एक विंडो खुलता है जिसमे सभी अंचलों के नाम रहते है. इसमें से अंचल चयन करने के बाद बांयीं ओर उस अंचल के मौजों के नाम दिखेंगे.                                                                             इसके बाद अभिलेख देखने के लिए पांच  विकल्प आएंगे यदि मौजा (राजस्व गाँव/गाँव) के समस्त रैयतों (भू-धारी/landholder) का नाम, खाता संख्या, प्लाट नम्बर जानना चाहते है तो पहले विकल्प पर क्लिक कर फिर नीचे "खाता खोजें को क्लिक करें . यदि आपको अपने जमीन का कुछ भी पता नहीं तो इस विकल्प को सलेक्ट कर अपने नाम पर दर्ज भूमी का विवरण देख सकते है , इतना ही नहीं आप इससे गाँव के किसी भी व्यक्ति  द्वारा धारित जमीन  का विवरण देख सकते हैं . शेष  विकल्पों में यदि आपको खाता  खेसरा या रैयत का नाम पता हो तो उसे अंकित कर आप भू अभिलेख देख सकते हैं . जो निम्न  रूप में देखा और प्रिंट आउट लिया जा