जमाबंदी (jamabandi)
जमाबंदी बिहार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण अद्यतन राजस्व अभिलेख है. सामान्य भाषा में जमाबंदी का तात्पर्य एक रैयत द्वारा धारित भूमि का विवरण एक जगह दर्ज कर कुल रकबा और दिए जाने वाले लगान के ब्योरे से है. जिस पंजी में यह विवरण दर्ज होता है उसे जमाबंदी पंजी कहते है . जमाबंदी पंजी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे प्रत्येक उस व्यक्ति को जानना चाहिए जिसके पास किसी भी भूखंड का मालिकाना हक है १-जमाबंदी पंजी में वर्तमान में किसी भुधारी / रैयत द्वारा धारित भूखंड तथा उसपर लिए जानेवाले लगान का विवरण दर्ज रहता है २-जमाबंदी पंजी के आधार पर ही किसी भुधारी / रैयत को लगान रसीद दिया जाता है इसे रजिस्टर-२ भी कहते है. ३-एक राजस्व गाँव का एक जमाबंदी पंजी होता है . रैयतों की संख्या अधिक होने पर इस पंजी के एक से अधिक वोलउम भी होते है ४-इसमें गैर-मजरूआ आम/मालिक/खास , बेलगान, काबिल लगान एवम बा-काश्त / खुद-काश्त भूमि का विवरण नहीं रहता है. परन्तु जब सक्षम प्राधिकार द्वारा ऐसी भूमि का लगान निर्धारित कर दिया जाता है ,तब उस आदेश