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भू-खंड खरीदने के पहले क्या देखें

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शहरी क्षेत्र मे॑ जमिन खरिदने से पहले कुछ जाँच-पङताल कर लेनी जरूरी है.  बिक्रेता से निम्ना॑कित सूचनाये प्राप्त कर लेनी चाहिये -  1.राजस्व गाँव का नाम  एवम् थाना नंबर  2.खाता नंबर  3.प्लाट नंबर  इतनी सूचना लेकर खतियान का नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर लेनी चाहिये. खतियान में यदि वह भू-खंड किसी रैयत विशेष के नाम पर दर्ज है तो ठीक है, परन्तु खतियान यदि निम्नांकित नामों पर दर्ज है- 1.गैर-मजरूआ आम  या अनाबाद सर्व साधारण  2.गैर-मजरूआ मालिक/खास या अनाबाद बिहार सरकार   3.कैसर-ऐ-हिन्द  4.बकाश्त/ख़ुदकाश्त  5.मोकर्रिदार  6.जिला परिषद  7.नगर परिषद  8.वन विभाग या सारकार का कोई अन्य विभाग  तो ऐसी भूमि को क्रय करने से बचना चाहिये. बिक्रेता से जमीन का लगान रसीद लेकर उसका सत्यापन जमाबंदी-पंजी(जो अब आन लाईन भी उपलब्ध है ) से कर लेनी चाहिये. लगान रसीद और जमाबंदी बिक्रेता के नाम से होनी चाहिये.यदि लगान रसीद और जमाबंदी बिक्रेता के दादा या पिता के नाम है तो पुनः सावधान होने  की आवश्यकता है. इससे भविष्य मे बँटवारा का विवाद और इससे  उदभुत  होनेवाले स्वत्व वाद(Title suit) में

जमाबंदी पंजी ऑन लाइन कैसे देखें (how to see your jamabandi online)

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बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. अब कोई भी रैयत अपनी जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन देख सकता है. जमाबंदी देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है  http://164.100.150.10/BiharBhumi इसके बाद एक विंडो खुलेगा   .इसकी बांयी ओर कुछ आप्शन इस प्रकार दिखेगें इनमे से  "जमाबंदी पंजी देखें" को क्लिक करेंगें. तब बिहार का नक्शा सामने खुलेगा . नक़्शे पर उस जिले पर जाकर क्लिक करेंगें जंहा की जमाबंदी देखनी है. जिले को नक़्शे पर क्लिक करने के बाद जिला का  नक्शा सामने खुलेगा . अब सम्बंधित ब्लाक पर किल्क करना है.इसके बाद फिर एक विंडो खुलेगा जिसमे कई सूचनाएं भरनी है इसमें हल्का और राजस्व गांवों का नाम ड्राप-डाउन मीनू से सलेक्ट करना जरूरी है. इसके बाद निम्नान्किर सूचनाएं भरनी है.  भाग बर्तमान          पृष्ट संख्या   बर्तमान           रैयत नाम से खोजे   प्लाट नंबर से खोजे   खाता नंबर से खोजे    समस्त पंजी-२ को नाम के अनुसार देखें जमाबन्दी संख्या से खोजे   यदि इनमे से कोइ भी जानकारी न हो तब अंतिम आप्शन समस्त पंजी -२ को