भू-खंड खरीदने के पहले क्या देखें
शहरी क्षेत्र मे॑ जमिन खरिदने से पहले कुछ जाँच-पङताल कर लेनी जरूरी है. बिक्रेता से निम्ना॑कित सूचनाये प्राप्त कर लेनी चाहिये - 1.राजस्व गाँव का नाम एवम् थाना नंबर 2.खाता नंबर 3.प्लाट नंबर इतनी सूचना लेकर खतियान का नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर लेनी चाहिये. खतियान में यदि वह भू-खंड किसी रैयत विशेष के नाम पर दर्ज है तो ठीक है, परन्तु खतियान यदि निम्नांकित नामों पर दर्ज है- 1.गैर-मजरूआ आम या अनाबाद सर्व साधारण 2.गैर-मजरूआ मालिक/खास या अनाबाद बिहार सरकार 3.कैसर-ऐ-हिन्द 4.बकाश्त/ख़ुदकाश्त 5.मोकर्रिदार 6.जिला परिषद 7.नगर परिषद 8.वन विभाग या सारकार का कोई अन्य विभाग तो ऐसी भूमि को क्रय करने से बचना चाहिये. बिक्रेता से जमीन का लगान रसीद लेकर उसका सत्यापन जमाबंदी-पंजी(जो अब आन लाईन भी उपलब्ध है ) से कर लेनी चाहिये. लगान रसीद और जमाबंदी बिक्रेता के नाम से होनी चाहिये.यदि लगान रसीद और जमाबंदी बिक्रेता के दादा या पिता के नाम है तो पुनः सावधान होने की आवश्यकता है. इससे भविष्य मे बँटवारा का विवाद और इससे उदभुत होनेवाले स्वत्व वाद(Title suit) में